25. पहाड़ पर चढ़ने वाले यानो को पूर्विकर्ता देना – पहाड़ी सड़क और ढलुआ सड़को पर, पहाड़ के नीचे की ओर यात्रा करने वाले मोटर यान का चालक पहाड़ी पर ऊपर जाने वाले यान को प्राथमिकता देगा जहां पर सड़क के खतरे बिना निर्बाध रूप से प्रत्येक यान को एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पर्याप्त रूप से चौड़ी नही है और पहाड़ी पर ऊपर जाने वाले किसी यान को आगे निकलने देने के लिए सड़क के किनारे यान को रोकेगा।
26. चालक को बाधा – मोटर यान का कोई चालक ऐसी रीति में या ऐसी स्थान पर किसी व्यक्ति को खड़े होने या बैठने या किसी वस्तु को रखे जाने की अनुज्ञा नही देगा जिससे यान के नियंत्रण पर उसे बाधा होती है।
27. गति पर निर्बन्धन – किसी मोटर यान का चालक किसी जुलूस या पैदल जाती फौज या पुलिस दल के निकलते समय या उसके बराबर चलते समय या सड़क के मरम्मत करते हुए कर्मचारी के आगे निकलते समय यान को अधिक से अधिक 25 कि0मी0 प्रतिघंटा के गति से चलायेगा।
28. ट्रैक्टरों और माल वाहनों का चालन – कोइ्र्र चालक जब वह ट्रैक्टर चल रहा है ट्रैक्टर पर किसी व्यक्ति को वहन नहीं करेगा या वहन किये अनुज्ञा नही देगा माल वाहन को कोई चालक, चालक केबिन में उससे अधिक संख्या में व्यक्तियों का वहन नही करेगा जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में वर्णित है और यात्रियों को भाड़े या पारितोषिक के लिए वहन नही करेगा।
29. भार का बाहर निकालना – कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा कोई मोटर यान नही चलायेगा जो ऐसी रीति में भारित है, जिससे किसी व्यक्ति का खतरा होने की संभावना है या ऐसी रीति में भारित है या भार या उसका कोई भाग या कोई वस्तु पार्श्व में बॉडी के बाहर या आगे या पीछे ऊंचाई में अनुज्ञेय सीमा से परे निकला है।
30. खतरनाक पदार्थो के वहन पर निर्वन्ध – यान के उपयोग के लिए आवश्यक इंधन और स्नेहको के सिवाय कोई विस्फोटक, उच्च ज्वलन शील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ किसी सेवा यान पर वहन नही किया जावेगा।
31. पीछे की ओर चालन पर निर्बन्ध – किसी मोटर यान का कोई चालक किसी मोटर यान को जब तक की प्रथमतः उसका यह समाधान न हो जाय कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को या किन्ही परिस्थितियों में कोई खतरा या असम्यक असुविधा कारित नही करेगा उससे अधिक दूरी तक या कालावधि तक, जो यान को धुमाने के लिए युक्ति-युक्त रूप से आवश्यक है चालित नही करेगा।
32. दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना –
यान को चलाने वाला कोई व्यक्ति –
01. अपने साथ चालन अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, कराधान प्रमाण पत्र और यान के बीमें का प्रमाण पत्र और परिवहन यान के मामले में अनुज्ञप्ति और उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी सर्वदा रखेगा।
02. वर्दी धारी पुलिस अधिकारी द्वारा या मोटर यान, विभाग के वर्दीधारी किसी अधिकारी द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर दस्तावेजो को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।
(परन्तु जहां कोई या सभी दस्तावेज आधिपत्य में नही है वह किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित, व्यक्ति सह दस्तावेजों का सारा, या सारों को प्रस्तुत करेगा या मांग किये जाने के 15 दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, अधिकारी जिसमें मांग की थी को भेजेगा)
33. प्रत्येक चालक को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 112,113,121,125,132,134,185,194 और 207 के उपबन्धों के बारे में परिचित होना चाहिए।