17. एकतरफा यातायात –
कोई भी चालक
(1) किसी ऐसी सड़क पर जो ’’एकतरफा’’ घोषित की गई है संकेत बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट दिशा में ही मोटर यान चलायेगा अन्यथा नही।
(2) किसी सड़क पर जो जो ’’एकतरफा’’ अविहित की गई है, पीछे की दिशा में यान नही चलायेगा।
18. सरणित सड़क पर चालन (गली यातायात) –
01. जहां किसी सड़क पर यातायात चलाने के लिए गलियां अंकित की गई है वहां किसी मोटर यान का चालक किसी गली के भीतर यान चालित करेगा और गली को समुचित संकेत देने के पश्चात् ही परिवर्तित करेगा।
02. जहां किसी सड़क को पीली गली विभाजन द्वारा चिन्हित किया गया है वहां एक ही दिया में आगे बढ़ने वाले यान, जो एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयत्न कर रहे है पीली रेखा पार नही करेंगे।
19. सड़क पृष्ठ पर रूकने का संकेत –
01. जहां सड़को के मिलने वाली स्थान या पैदल पार-पथ के पहुंच पर या अन्यथा सड़क के पुष्ठ पर कोई रेखा अंकित है या संचित है वहां कोई चालक मोटर यान को ऐसे चालित नही करेगा जिससे की उसका कोई भाग किसी ऐसे समय पर जब रूकने का कोई संकेत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या यातायात की नियंत्रण दीप के माध्यम द्वारा या किसी यातायात चिन्ह के किसी प्रर्दशन द्वारा दिया जा रहा हो उसे रेखा से आगे निकला हुआ हो।
02. इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी रेखा का कोई भाग 50 मि0मी0 से कम चौड़ा नही होगा या तो श्वेत या पीली हो सकेगा।
20. अनुकर्षण –
01. यांत्रिक रूप से अशक्त मोटर यान या अपूर्ण रूप से समज्जित मोटर यान किसी रजिस्ट्रीकरण ट्रैलर या साफड कार के भिन्न कोई यान, किसी प्रकार यान द्वारा प्रदाय के प्रयोजनों की लिए और निकटतम भरण-स्टेशन या गैरेज तक कर्षित किये जाने के सिवाय, कर्षित या अनुकर्षित नही किया जाएगा।
02. कोई मोटर यान किसी अन्य मोटर यान द्वारा तब तक कर्षित या अनुकर्षित नही किया जावेगा जब तक कि कर्षित या अनुकर्षित किये जाने वाले मोटर यान के चालक को सीट पर, यान चालन के लिए उसे प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति नही है या जब तक कि अनुकर्षित कर रहा है, क्रेन या अन्य युक्ति द्वारा सड़क पृष्ठ के ऊपर दृढ़तापूर्वक या सुरक्षित रूप से आलंबित नही है।
03. जब कोई मोटर यान किसी मोटर यान द्वारा अनुकर्षित किया जा रहा हैं तब आगे वाले यान के पिछले ओर वाले यान के सामने के भाग के बीच की किसी भी समय पर 05 मीटर से अधिक नही होगी,, अनुकर्षण रस्सी या चैन इस प्रकार की होगी जो अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा आसानी से पहुंचाई जा सकती हो, और अनुकर्षित किये जाने वाले यान के पीछे 75 मिलीमीटर ऊंचाई में कम न होने वाला काले अक्षरों में और श्वेत पृष्ठाधार पर ’’अनुकर्षित’’ शब्द स्पष्टतः प्रदर्शित किया जाएगा।
04. कोई भी मोटर यान, जब वह ट्रेलर या साईडकार से भिन्न कोई यान अनुकर्षित कर रहा हो प्रतिघंटा 25 कि0मी0 से अधिक गति पर चालित नही किया जायेगा।
21. हार्न का उपयोग और शान्ति क्षेत्र –
कोई भी यान का चालक –
01. आवश्यक रूप से या लगातार या जितना सुरक्षा को सुनिश्चिम करने के लिए आवश्यक है उससे अधिक हार्न नही बजाएगा।
02. शान्ति क्षेत्र में हार्न नही बजायेगा।
03. कट आउट का उपयोग नही करेगा, जिससे निष्कासन जैसे सायलेंसर के माध्यम से छोड़ी जाती है।
04. ऐसा कोई मल्टी-टोन हार्न फिट नही करेगा या उपयोग नही करेगा जो कठोर, तिखी, तेज या भयकारी घ्वनि निकालता है।
05. ऐसा कोई यान चालित नही करेगा जो, जब तक वह गति में हो, असम्यक ध्वनि निकालता है।
06. किसी मफलर के साथ किसी यान का चालन नही करेगा जिससे भयकारी ध्वनि निकलती हो।
22. यातायात चिन्ह और यातायात पुलिस –
मोटर यान का चालक और सड़क का उपयोग करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति –
(क) यातायात के विनियमन के लिए तत्समय भार-साधक या किसी पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी व्यक्ति द्वारा चाहे संकेत द्वारा या अन्यथा, दिये गये प्रत्येक निर्देश का पालन करेगा।
(ख) उसे लागू और नोटिस पर या उसके उपदर्शित किसी निर्देश का किसी ऐसे प्राधिकारी नियत या प्रचलित यातायात चिन्ह या संकेत, जो ऐसा करने का सक्षम है, पालन करेगा।
(ग) ऐसे स्थान जहां एक सड़क दूसरी सड़क को काटती है, नियत स्वचालित संकेतो, युक्तियों और उपदर्शित किसी निर्देश का पालन करे।
23. सामने के यान से दूरी – किसी मोटर यान का चालक जो किसी अन्य मोटर यान के पीछे चल रहा है यदि सामने का यान अचानक धीमा हो जाय या रूक जाय तो चक्कर से बचने के लिए उसे दूसरे यान से पर्याप्त दूरी पर चलेगा।
24. अचानक आरोध (ब्रेक) – किसी यान का चालक तब तक आरोध (ब्रेक) नही लगायेगा जब तक सुरक्षा के कारणों से ऐसा करना आवश्यक नहीं है।